FIR दर्ज ना करे Police तो क्या है समाधान
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FIR दर्ज ना करे Police तो क्या है समाधान





 जब कोई अपराध या दुर्घटना किसी के साथ होती है। उस घटना या अपराध की शिकायत व्यक्ति पुलिस स्टेशन में करता है। उसके बाद पुलिस नियमों के अनुसार घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करती है। वहीं अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस कई बार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए या अन्य वजहों से किसी व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर को दर्ज नहीं करती है। अगर आपके साथ भी कोई घटना हुई है और पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही हैतो आप अपनी शिकायत पर किस प्रकार FIR दर्ज करवा सकते हैं। आम जनता को भी हमारे संविधान और कानून ने कुछ अधिकार दिये हैं। आप अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल कर अपनी शिकायत पर FIR दर्ज करवा सकते हैं। इन अधिकारों के दम पर आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं।


अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ हैतो इस स्थिति में आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर या पुलिस शिकायती नम्बर 112 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में आपके पास अधिकार है कि आप इस बात की शिकायत पुलिस के सीनियर अधिकारी जैसे डीसीपी/एसएसपी आदि ऑफिसर से कर सकते हैं।

वहीं अगर सीनियर अधिकारी भी आपकी इस शिकायत को लेकर कोई एक्शन नहीं लेता है। ऐसे में आप CrPC के सेक्शन 156(3) के तहत इसकी शिकायत क्षेत्रीय मेट्रोलपॉलिटिन मजिस्ट्रेट से या तो स्वंय या वकील के माध्यम से कर सकते हैं। 

आपकी शिकायत को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस के अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देगा। इस नियम का स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कोई भी पुलिस का अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है। उस स्थिती में आप संबंधित मजिस्ट्रेट को शिकायत दे FIR दर्ज करवाने की मांग कर सकते हैं। 

इस स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन संबंधित पुलिस के अधिकारियों पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है। इस स्थिति में आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं।

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