Consumer के अधिकारों की रक्षा करता है, Consumer Court
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Consumer के अधिकारों की रक्षा करता है, Consumer Court





 संविधान ने आम नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी अधिकार दिये हैं। जिनका इस्तेमाल कर हम अपने अधिकारों को लागू करवा सकते हैं साथ ही हमारे अधिकारों की हितों की रक्षा भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे एक उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है साथ ही अधिकारों की लडाई लडते हुए। दोषी का दंडित भी करवा सकता है।

हम बात कर रहे हैं। उपभोक्ता के अधिकारों की, जिसकी कुछ वर्ष पहले तक चर्चा भी नहीं की जाती थी। लेकिन आज का दौर बदला है। उपभोक्ता पहले से अधिका जागरूक हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उपभोक्ता के अधिकार क्या है इसको तो जानते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है। इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता।

इस लेख के माध्यम से हम उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी देंगे साथ ही बतायेंगे कि कैसे वह उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर अपने हक की लडाई न केवल लड सकते हैं बल्कि उसे जीत भी सकते हैं।

 

सरकार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के विज्ञापन भी जारी करती है. अगर आपको भी लगता है कि एक उपभोक्ता के तौर पर कोई सामन खरीदते वक्त आपके साथ कोई धोखाधड़ी या चीटिंग हुई है। तो आप उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम (Consumer Court) में दर्ज करा सकते हैं कंज्यूमर फोरम में महज 100 रुपये की फीस में आप लाख रुपये तक के दावे वाले मुकदमे पेश कर सकते हैं। वहीं 5 लाख तक के दावों के लिए महज 200 रूपये फीस अदा करनी होती है। आज हम आपको कंज्यूमर फोरम जाने की प्रक्रिया और फीस के बारे में बताएंगे।  

कौन कर सकता है उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज -  उत्पाद या सेवा में किसी भी तरह की समस्या होने पर उपभोक्ता या उसके आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। व्यक्तिगत रूप  के अलावा कोई पंजीकृत संस्था भी अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में दर्ज  करवा सकती है।

 

शिकायत कहां करनी है इसका निर्धारण कंज्यूमर के नुकसान के आधार पर किया जाता है। अगर नुकसान 20 लाख रुपये से कम का है तो जिला उपभोक्ता फोरम (District Consumer Court) में इसकी शिकायत की जा सकती है। वहीं 20 लाख से ऊपर और करोड़ रुपये से कम का नुकसान होने पर राज्य आयोग (State Commission) पर शिकायत दर्ज करानी होती है।
अगर नुकसान करोड़ रुपये से ज्यादा है तो राष्ट्रीय आयोग (National COmmission) पर शिकायत दर्ज करानी होती है।
 इसके अलावा निचले फोरम से मामला खारिज होने के बाद ऊपर की फोरम में शिकायत व अपील की जा सकती है।

कैसे करें शिकायत - उपभोक्ता एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर फोरम में दे सकता है। शिकायत में मामले का पूरा ब्योरा होना चाहिएजैसे कि घटना कहां और कब की है। इसके साथ ही शिकायत के समर्थन में उपभोक्ता को सामान का बिल और अन्य दस्तावेज भी पेश करना होता है। शिकायत पत्र में यह भी लिखा जाता है कि आप सामने वाली कंपनी से कितनी राहत चाहते हैं।

कंज्यूमर उपभोक्ता मामले की हेल्पलाइन 1800-11-4000 or 14404 और बेवसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप कंज्यूमर फोरम के एक अन्य नंबर 8130009809 पर SMS करके या फिर नेशलन कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH ऐप डाउनलोड कर और उमंग ऐप पर भी अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते है. हेल्पलाइन में नेशनल हॉलिडे को छोड़कर सभी दिन सुबह 9.30 से शाम 5.30 बजे के बीच शिकायत दर्ज कराई जा सकती है



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